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प्रधानमंत्री आवास योजना - प्रक्रिया, योग्यता और लाभों को जानें

  • 30 जनवरी 2022
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To make housing more affordable for first-time buyers, the Government of India launched Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) in 2015. Initiated by Prime Minister Narendra Modi, the main purpose of the scheme is to construct two crore homes for people belonging to low-income families (LIG), middle-income groups (MIG), and economically weaker sections (EWS). PMAY plays an important role in helping people realize their dream of owning their first home.

आवेदक किस क्षेत्र में रहता है, इस पर निर्भर करते हुए, इस योजना को PMAY-U (शहरी) और PMAY-G (ग्रामीण) में बांटा गया है।

PMAY-U (URBAN)

Covering around 4,331 cities and towns, PMAY-Urban aims to address housing shortage among the EWS/LIG and MIG categories including slum dwellers in urban areas, by ensuring a pucca house to everyone eligible. As per the Union Housing and Urban Affairs Ministry, the Indian government has approved the construction of 1.68 lakh houses under the PMAY-Urban Scheme. The main purpose of the scheme is rehabilitation of slum dwellers in collaboration with private construction developers and affordable housing under the public-private partnership (PPP) model.

PMAY-G (ग्रामीण)

पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जानी जाने वाली इस योजना का नाम मार्च 2016 में PMAY-ग्रामीण कर दिया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित, इस योजना का उद्देश्य चंडीगढ़ और दिल्ली को छोड़कर भारत के ग्रामीण हिस्सों में आवास को किफायती बनाना है। जिन लोगों के पास कोई घर नहीं है या कच्चा घर है, उन्हें इस योजना के तहत पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय मदद मिल सकती है। मैदानी इलाकों में रहने वालों को 1.2 लाख रुपये तक मिल सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों, चयनित जनजातीय और पिछड़े जिलों, कठिन क्षेत्रों और देश के पूर्वोत्तर हिस्सों के लिए एकीकृत कार्य योजना (IAP) में रहने वालों के लिए 1.3 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध है।

PMAY योजना के लिए कौन अप्लाई कर सकता है?

कोई भी व्यक्ति जिसके पास पक्का घर नहीं है, इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य है। मुख्य शर्तों में से एक यह है कि लाभार्थी और उनके परिवार ने भारत सरकार की किसी भी आवास योजना के तहत किसी भी केंद्रीय सहायता का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।

आप PMAY के अंतर्गत लोन के लिए योग्य हैं, यदि:

  • यह आपके नाम या आपके परिवार के किसी करीबी सदस्य के नाम का पहला पक्का घर है। परिवार में आवेदक की पत्नी, पति, अविवाहित बेटा या अविवाहित बेटी शामिल हैं।
  • आपने सरकार की किसी भी अन्य आवासीय योजना से लाभ नहीं लिया है।
  • पुनर्भुगतान अवधि के अंत में आप 70 वर्ष से अधिक आयु के नहीं हैं।
  • संपत्ति का स्थान योजना के दायरे में आता है।

लाभार्थियों को कैसे वर्गीकृत किया गया है?

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), निम्न-आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) से संबंधित परिवारों को PMAY-U योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण परिवार की वार्षिक आय के आधार पर किया जाता है।

  • 3 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवार EWS श्रेणी में आते हैं।
  • जिन परिवारों की सालाना इनकम 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच है, वे LIG श्रेणी में आते हैं
  • जिन परिवारों की सालाना आय 6 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच होती है, वे MIG-1 श्रेणी में आते हैं
  • जिन परिवारों की सालाना आय 12 लाख रुपये से 18 लाख रुपये के बीच होती है, वे MIG-2 श्रेणी में आते हैं

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) क्या है?

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) प्रधानमंत्री आवास योजना का एक हिस्सा है, जिसके तहत एक लाभार्थी ब्याज दरों पर रियायत का लाभ उठा सकता है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), निम्न-आय समूह (LIG), मध्यम आय वर्ग (MIG-1) और (MIG-2) से योग्य लाभार्थी, बहुत कम या रियायती ब्याज़ दरों पर निर्माण या अधिग्रहण के लिए होम लोन प्राप्त कर सकते हैं। योजना के लाभार्थी ब्याज़ सब्सिडी के लिए योग्य हैं, अगर वे नया घर खरीदने या बनाने के लिए लोन चाहते हैं या यहाँ तक कि अपने मौजूदा घरों में कमरे, किचन या वाशरूम बनाना चाहते हैं।

PMAY-CLSS के तहत सरकार, रु 6 लाख, 9 लाख और रु 12 लाख की लोन राशि पर क्रमश: 6.5%, 4% और 3% की ब्याज़ सब्सिडी देती है। अगर आप योग्य हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:

  • ब्याज सब्सिडी की गणना 20 वर्षों तक की अवधि के लिए की जाती है।
  • जिस लोन राशि पर आपको क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी प्राप्त होती है, वह आपके परिवार की आय पर निर्भर करती है।
  • यह आपके द्वारा खरीदी गई पहली संपत्ति के लिए उपलब्ध है।
  • आवेदक(ओं) को निकटतम परिवार से होना चाहिए: इसमें केवल आप, आपकी पत्नी, और अविवाहित बच्चे शामिल हैं।
  • यदि आवेदक महिला है और परिवार की एकमात्र कमाने वाली है, तो प्राथमिकता दी जाती है।
  • नया घर ख़रीदने के लिए EWS और LIG श्रेणियों के तहत एक महिला सह-मालिक होना अनिवार्य है।

PMAY के लिए कैसे आवेदन करें?

PMAY सब्सिडी के साथ होम लोन के लिए आवेदन करने हेतु आपको इस योजना के तहत अधिकृत लेंडर, जैसे DMI Housing Finance, से संपर्क करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवेदक को आवश्यक घोषणा पत्र और संबंधित दस्तावेज़ जमा करने होते हैं। इसके बाद, लेंडर आवेदन को नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) या संबंधित नोडल एजेंसी को भेजता है। आवेदन स्वीकृत होने पर PMAY सब्सिडी की राशि सीधे आपके होम लोन खाते में जमा कर दी जाती है, जिससे आपके लोन का बकाया मूलधन कम हो जाता है।

अपना पहला घर ख़रीदना एक ख़ास इवेंट होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय ज़रूरतों पर बोझ न पड़े, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा मिल सकता है। स्कीम, अपनी योग्यता और उपलब्ध विकल्पों के बारे में बात करने के लिए हमसे संपर्क करें। तेज़ी से मंज़ूरी पाने, अपने लोन आवेदन पर नज़र रखने, योग्यता की जांच करने, अपने लोन खाते को मैनेज करने और कई अन्य लाभों को एक्सेस करने के लिए हमारे कस्टमर पोर्टल पर जाएं।

DMI Housing Finance के साथ आप प्लॉट खरीदने, घर निर्माण, घर विस्तार और घर के नवीनीकरण के लिए आकर्षक लोन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, यदि आपके पास पहले से कोई संपत्ति है, तो आप अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी (LAP) के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप नया घर बनाना चाहते हों, मौजूदा घर का विस्तार करना चाहते हों या उसका नवीनीकरण करना चाहते हों, DMI Housing Finance आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप वित्तीय समाधान प्रदान करता है।

आप अपनी नज़दीकी DMI Housing Finance शाखा में जाकर या हमारे ऑनलाइन कस्टमर पोर्टल के माध्यम से होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अपनी नज़दीकी शाखा खोजने के लिए हमारे ब्रांच लोकेटर का उपयोग करें।

DMI Housing Finance की सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए 1800 121 4214 पर हमारे ग्राहक सहायता केंद्र से संपर्क करें। आप हमें customercare@dmihousingfinance.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। नए होम लोन के लिए +91 9772027704 पर मिस्ड कॉल दें और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी।

यदि आप PMAY सब्सिडी के साथ होम लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो DMI Housing Finance आपके घर खरीदने के सपने को साकार करने में आपकी सहायता कर सकता है।

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महत्वपूर्ण सूचना

यह सूचित किया जाता है कि DMI Housing Finance Private Limited ("DMIHFC/कंपनी") ने राष्ट्रीय आवास बैंक ("NHB") द्वारा निर्धारित पत्र संदर्भ संख्या NHB(ND)/HFC/DOS/Sup. के अनुकूल निर्धारित समय-सीमा के भीतर 23,55,000/- रुपये (तेईस लाख पचपन हजार रुपये मात्र) का जुर्माना और लागू कर का भुगतान किया है। (Insp)/OUT00871/2021 दिनांक 25 फरवरी, 2021 के माध्यम से NHB अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अनुसार 31-03-2019 और 31-03-2020 के लिए DMI Housing Finance Private Limited के निरीक्षण में उल्लिखित टिप्पणियों के संबंध में निर्धारित किया गया था।

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